चीनी की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2026 से देशभर के चीनी डीलरों पर स्टॉक लिमिट लागू करने का फैसला किया है। नए नियम के तहत 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडारण नहीं किया जा सकेगा और साप्ताहिक स्टॉक रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा।