मप्र सरकार अनुदान में देगी किसी भी 10 कृषि यंत्र की आधी रकम – Agriculture Equipment Subsidy

किसान किसानी के लिए बहुत कष्ट उठाता है। जिसमें उसे कृषि यंत्रों की भी जरुरत पड़ती है। इसीको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के
कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ‘कृषि यन्त्र स्कीम’ अंतर्गत किसानों को किसी भी 10 कृषि यंत्र को आधी कीमत (50%) में उपलब्ध कराये जायेंगे। जिसमें मल्टीक्रॉप थ्रेशर, रोटोकल्टीवेटर जैसे यंत्र शामिल है। जिसका आवेदन आरम्भ हो चुका है।

जानिए कैसे करना होगा अप्लाई…

1.1 सरकारी योजना व्हाट्सऐप ग्रुप।
1.2 कब से कब तक कर सकेंगे आवेदन
1.3 कृषि यंत्र अनुदान योजना में कितनी मिलेगी सब्सिडी?
1.4 इन कृषि यंत्रों पर आवेदन आमंत्रित
1.5 इतनी जमा करवानी होगी धरोहर राशि (डीडी)
1.6 कहां से बनवाए धरोहर राशि (डीडी)
1.7 कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज
1.8 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए यहां करे आवेदन
1.9 अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें
1.10 संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
1.11 पीएम कृषि सिंचाई योजना में भी चल रहे है आवेदन?

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत मल्टीक्रॉप थ्रेशर, रीपर कम सहित 10 कृषि यंत्रों पर आवेदन मांगे गए है।

योजना के तहत इन कृषि यंत्रों किसानों को आधे से ज्यादा का अनुदान दिया जायेगा। यानी अधिकतम 55 प्रतिशत तक की सब्सिडी कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Scheme Apply) का लाभ लिया जा सकता है।

कब से कब तक कर सकेंगे आवेदन

किसान साथी 19 सितंबर 2024 यानी आज 12 बजे से 29 सितंबर 2024 तक रोटावेटर समेत अन्य 10 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करके के लिए आवेदन कर सकते है।

 

इसके बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर 30 सितंबर 2024 को लॉटरी सिस्टम से नंबर निकाले जायेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आवेदन मान्य नहीं किए जायेंगे।

गौरतलब है कि , इससे पहले 3 महीने पहले 19 जून 2024 को आवेदन आमंत्रित लिए गए थे। जिसके अंतर्गत 6 कृषि यंत्रों पर आवेदन जारी किए थे।

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत रोटावेटर सहित अन्य 10 कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 % का अनुदान दिया जाएगा।

इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा किसान आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से सब्सिडी की जांच कर सकते है।

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत जिन कृषि यंत्रों पर आवेदन मांगे गए है, वह इस प्रकार से है :-

ट्रेक्टर (Tractor) चलित रीपर कम बाइन्डर,

स्वचालित रीपर कम बाइंडर,

रोटोकल्टीवेटर,

विनोविंग फेन (ट्रेक्टर/मोटर ऑपरेटेड),

रीपर (स्वचालित / ट्रेक्टर चलित),

मल्टीक्रॉप थ्रेशर/एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (क्षमता 4 टन से कम),

हैप्पी सीडर / सुपर सीडर एवं श्रेडर/मल्चर इत्यादि।

 

शेयर :

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें

ताज़ा न्यूज़

विज्ञापन

विशेष न्यूज़

Stay with us!

Subscribe to our newsletter and get notification to stay update.

राज्यों की सूची