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Madhya Pradesh: किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा, खेती के औजारों पर 50% तक सब्सिडी का मौका

भोपाल, 06 फरवरी (कृषि भूमि ब्यूरो): मध्यप्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार ने खेती को आधुनिक और कम खर्चीला बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। सरकार ने सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर जैसी आधुनिक कृषि मशीनों पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का ऐलान किया है। यह योजना कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय, भोपाल द्वारा संचालित ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से लागू की जा रही है, जहां किसान घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बदलते समय के साथ खेती में आधुनिक तकनीक और मशीनों की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। परंपरागत खेती के तरीकों में जहां ज्यादा मेहनत और लागत लगती है, वहीं आधुनिक यंत्र खेती को आसान और ज्यादा उत्पादक बनाते हैं। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है, ताकि किसान नई तकनीक से जुड़ सकें और उनकी उत्पादन लागत में कमी आए।

इस योजना की खास बात यह है कि किसानों को किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और समय की बचत हो सके। आवेदन के बाद किसानों का चयन लॉटरी प्रणाली के जरिए किया जाएगा, जिससे सभी को समान अवसर मिल सके।

आधुनिक कृषि मशीनों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी मशीन की कीमत के आधार पर तय की जाएगी। आमतौर पर किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, हैप्पी सीडर मशीन की कीमत करीब 2.60 लाख से 2.85 लाख रुपये के बीच होती है, जिस पर लगभग 1.05 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसी तरह सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर मशीनों पर भी समान अनुपात में अनुदान दिया जाएगा।

मशीन का नाम अनुमानित कीमत (₹) संभावित सब्सिडी (₹)
हैप्पी सीडर 2.60–2.85 लाख लगभग 1.05 लाख
सुपर सीडर कीमत अनुसार 40–50% तक
स्मार्ट सीडर कीमत अनुसार 40–50% तक

किन किसानों को मिलेगी प्राथमिकता

इस योजना के तहत छोटे, सीमांत और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। किसान ई-कृषि यंत्र पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर की मदद से अपने चयनित यंत्र पर मिलने वाली अनुमानित सब्सिडी की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया और जरूरी शर्तें

ऑनलाइन आवेदन करते समय किसानों को 4,500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा। यह डीडी किसान के स्वयं के बैंक खाते से बना होना चाहिए और संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से होना जरूरी है। तय राशि से कम या अधिक राशि का डीडी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आवेदन के दौरान आधार कार्ड, मोबाइल नंबर (ओटीपी सत्यापन के लिए), बैंक पासबुक का पहला पेज, खसरा-खतौनी या बी-1 की नकल, ट्रैक्टर आरसी (यदि यंत्र ट्रैक्टर आधारित है) और डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी अपलोड करनी होगी।

चयन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण जानकारी

आवेदन मिलने के बाद किसानों का चयन लॉटरी प्रणाली के जरिए किया जाएगा और परिणाम पोर्टल पर ही जारी किए जाएंगे। किसान एमपी किसान ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग या सहायक कृषि यंत्री से संपर्क करना उचित रहेगा।

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