मुंबई, 24 नवंबर (कृषि भूमि ब्यूरो): महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके तहत e-KYC की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है। यह निर्णय उन लाखों महिलाओं के लिए राहत लेकर आया है जो तकनीकी समस्याओं, नेटवर्क बाधाओं या हाल में आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण समय पर e-KYC पूरी नहीं कर सकी थीं।
हालांकि, सरकार ने इसके साथ ही एक सख्त चेतावनी भी जारी की है—जो महिलाएं निर्धारित समय सीमा तक e-KYC पूरी नहीं करेंगी, उनके योजना लाभ तुरंत रोक दिए जाएंगे।
सरकार का उद्देश्य योजना को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है। कई मामलों में गलत बैंक विवरण, फर्जी आधार या गैर-योग्य महिलाओं के आवेदन सामने आए हैं, जिन्हें रोकने के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण आवश्यक किया गया है। e-KYC से यह सुनिश्चित होगा कि हर लाभार्थी वास्तविक और योग्य है, और योजना की राशि सही व्यक्ति के बैंक खाते में जमा हो रही है।
🟥 इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
⛔ जो महिलाएं 31 दिसंबर 2025 तक ई-केवाईसी पूरा नहीं करेंगी, उनकी किस्तें तुरंत रोक दी जाएंगी।
⛔ जिन महिलाओं के पति या पिता का निधन हो चुका है, या वे तलाकशुदा हैं—उन्हें दस्तावेज कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।
⛔ जिनका आय प्रमाणपत्र 2.5 लाख से अधिक है, या उम्र 21-65 वर्ष की सीमा से बाहर है—उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
🟦 ई-केवाईसी क्यों अनिवार्य?
सरकार का मकसद है कि योजना का आर्थिक लाभ सही और योग्य महिला तक पहुंचे।
इसके लिए आधार प्रमाणीकरण जरूरी किया गया है ताकि—
✔ फर्जी आवेदन रोके जा सकें
✔ गलत बैंक विवरण अपडेट न हों
✔ योजना की राशि में पारदर्शिता बनी रहे
वहीं, लाभार्थियों के लिए e-KYC प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है। महिलाएं अपने मोबाइल या लैपटॉप से बिना किसी सरकारी कार्यालय में जाए प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। इसके लिए https://ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर जाकर e-KYC सेक्शन में प्रवेश करना है, फिर आधार नंबर और कैप्चा भरकर OTP के जरिए सत्यापन करना होता है। इसके बाद पति या पिता के आधार नंबर की जानकारी देनी होती है, जो कि पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। अंत में घोषणाएं स्वीकार कर आवेदन सबमिट कर दिया जाता है।
🟩 ई-केवाईसी कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)
लाभार्थी बिना दफ्तर जाए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं:
1️⃣ https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं
2️⃣ e-KYC सेक्शन खोलें
3️⃣ आधार नंबर और कैप्चा भरें
4️⃣ मोबाइल पर आए OTP से सत्यापन करें
5️⃣ पति या पिता के आधार नंबर की जानकारी दर्ज करें
6️⃣ अंत में दो घोषणाएं स्वीकार करें और प्रक्रिया पूरी करें
कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए ऑफलाइन दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य है—जैसे विधवा, तलाकशुदा महिलाएं, या जिनके पिता/पति का निधन हो चुका है। इनके मामले में विशेष सत्यापन की आवश्यकता होती है।
यह योजना 21 से 65 वर्ष की उन महिलाओं के लिए है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो। इसलिए पात्रता मापदंड पूरा न करने वाली महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
कुल मिलाकर, सरकार द्वारा ई-केवाईसी की नई डेडलाइन बढ़ाना महिलाओं के लिए बड़ी राहत है, लेकिन निर्धारित तारीख से पहले प्रक्रिया पूरी न करने पर उन्हें योजना के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। समय पर ई-केवाईसी ही सुनिश्चित करेगा कि सहायता जरूरतमंद महिला तक पहुंचे और योजना सफल हो।
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