अब फसल बीमा की शिकायतों को दूर करना और भी आसान, तुरंत नोट करें ये टोल फ्री नंबर

भारत सरकार किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) योजना चला रही है। यह भारत की प्रमुख फसल-बीमा योजना है , जिसे दुनिया की सबसे बड़ी योजना में गिना जाता है। इस योजना के तहत, किसानों को वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए रबी और खरीफ दोनों फसलों का बीमा किया जाता है। यह योजना विशेष रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार और फसल के नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए है। कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया।

क्योंकि पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सिर्फ 2 फीसदी प्रीमियम पर फसलों का बीमा किया जाता है. शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, किसानों को बहुत सस्ती दरों पर इस योजना से बीमा का लाभ मिलता है। पीएम फसल बीमा योजना से अब तक किसानों को लाखों रुपये का मुआवजा मिल चुका है। ऐसे में इस योजना को लेकर किसानों की शिकायतें भी आ रही हैं. इसे करना अब बहुत आसान हो गया है। अब किसान इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

कैसे करें शिकायत?

आपको बता दें कि फसल बर्बाद होने के बाद किसानों को बीमा लेने और बीमा की शिकायत करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसान इस टोल फ्री नंबर 14447 पर आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस नंबर 14447 पर कॉल करना होगा। फिर आपको अपने दस्तावेजों और समस्याओं के बारे में जानकारी दें। इसके बाद आपको एक टिकट आईडी दी जाएगी। फिर शिकायत दर्ज करने के बाद, आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा। इसके बाद आपको अपनी शिकायत का पालन करना होगा।

फसल बीमा का उद्देश्य क्या है??

प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2016 में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, सरकार किसानों को बेमौसम बारिश, सूखे और अन्य प्राकृतिक या स्थानीय आपदाओं के कारण फसल के नुकसान से राहत प्रदान करती है।

पंजीकरण कैसे करें?

पीएमएफबीवाई योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले pmfby.gov.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और खुद को रजिस्टर करें। इस योजना के तहत किसान किसी भी बैंक से बीमा करवा सकते हैं।

 

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