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चंडीगढ़, 15 अक्टूबर (कृषि भूमि ब्यूरो): पंजाब सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे किसानों को राहत देते हुए मुआवजा राशि बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। सोमवार को राज्य कैबिनेट ने फसल नुकसान पर अधिकतम ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवजे को मंजूरी दी है। साथ ही, आंशिक रूप से टूटे घरों के लिए ₹40,000 प्रति यूनिट सहायता राशि का भी ऐलान किया गया है।

बताया जा रहा है कि संशोधित दरें पुराने मामलों पर भी लागू होंगी और इसका उद्देश्य बाढ़ या अन्य आपदाओं से प्रभावित किसानों और ग्रामीण परिवारों को तत्काल आर्थिक सहारा देना है।

नई राहत दरें:

  • 26% से 75% तक फसल नुकसान: ₹10,000 प्रति एकड़
  • 76% से 100% तक फसल नुकसान: ₹20,000 प्रति एकड़
  • घर क्षति (आंशिक): ₹40,000 प्रति यूनिट (पहले ₹6,500 थी)

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त मुआवजा SDRF फंड से नहीं, बल्कि राज्य की अपनी निधि से दिया जाएगा। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ ने हजारों किसानों को प्रभावित किया है।

वर्तमान में पंजाब के किसान अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लगातार बदलते मौसम, असमय बारिश, बाढ़ और सूखा उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुँचा रहा है। उर्वरकों की बढ़ती कीमतें, बीज और कीटनाशकों की कमी, तथा बिजली व सिंचाई शुल्क में वृद्धि ने लागत को बढ़ा दिया है।

साथ ही, मंडियों में फसल की बिक्री पर बीच‑दलालों की काट और परिवहन व्यय किसानों की आमदनी को कम कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में सरकार द्वारा मुआवजा राशि बढ़ाने का निर्णय किसानों के लिए एक राहत भरा कदम है, क्योंकि इससे वे मौजूदा आर्थिक दबाव कुछ हद तक कम कर पाएँगे।

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