पटना, 2 दिसंबर, 2025 (कृषि भूमि डेस्क): बिहार सरकार ने फल और सब्जी उत्पादक किसानों को तुड़ाई के बाद होने वाले भारी नुकसान (Post-harvest Loss) से बचाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ‘विशेष हस्तक्षेप योजना’ के तहत, राज्य के किसानों को प्लास्टिक क्रेट (Plastic Crates), लीनो बैग (Leno Bags), और फ्रूट ट्रैप बैग (Fruit Trap Bags) की खरीद पर 80% तक की बंपर सब्सिडी दी जा रही है।
क्यों ज़रूरी है यह योजना?
भारत में फल और सब्जियों की तुड़ाई के बाद परिवहन और भंडारण की सही व्यवस्था न होने के कारण 15% से 25% तक उपज बर्बाद हो जाती है। विशेष रूप से बिहार जैसे कृषि-प्रधान राज्य में, जहाँ बागवानी (Horticulture) की फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं, यह नुकसान किसानों की आय पर सीधा असर डालता है।
प्लास्टिक क्रेट: ये पारंपरिक बोरी या टोकरियों की तुलना में सब्जियों और फलों को हवादार (Ventilated) रखते हैं, उन्हें कुचलने (Bruising) से बचाते हैं, और सुरक्षित रूप से बाजार तक पहुँचाने में मदद करते हैं।
लीनो बैग: ये मेष (Mesh) वाले, हवादार बैग होते हैं जो सब्जियों जैसे आलू और प्याज को लंबी दूरी के परिवहन में सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त हैं।
बिहार सरकार की यह योजना किसानों को आधुनिक पैकेजिंग सामग्री अपनाने में मदद करेगी, जिससे उपज की बर्बादी कम होगी और किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा।
सब्सिडी दरें और वित्तीय विवरण
योजना के तहत सब्सिडी दरें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं:
| सामग्री का नाम | अनुमानित लागत (प्रति यूनिट) | सब्सिडी दर | किसान द्वारा भुगतान (अनुमानित) |
| प्लास्टिक क्रेट | ₹400 | 80% (यानी ₹320) | मात्र ₹80 |
| लीनो बैग | ₹20 | 80% (यानी ₹16) | मात्र ₹4 |
| फ्रूट ट्रैप बैग | ₹30 | 50% (यानी ₹15) | मात्र ₹15 |
ध्यान दें: सब्सिडी दर पिछले वित्तीय वर्ष की अनुमोदित दर या इस वर्ष की ई-निविदा दर में से जो भी कम होगी, उस पर दी जाएगी।
अधिकतम सीमा (एक किसान के लिए):
प्लास्टिक क्रेट: न्यूनतम 10 से अधिकतम 50 पीस।
लीनो बैग: न्यूनतम 100 से अधिकतम 1000 पीस।
फ्रूट ट्रैप बैग: न्यूनतम 300 से अधिकतम 10,000 पीस (यह केवल केला उत्पादक किसानों के लिए है)।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग ने स्पष्ट पात्रता मापदंड और आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की है:
पात्रता (Eligibility)
आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
योजना का लाभ केवल फल और सब्जी उत्पादक (बागवानी) खेती करने वाले किसानों को ही मिलेगा।
फ्रूट ट्रैप बैग का लाभ केवल केला उत्पादक किसानों के लिए उपलब्ध होगा।
योजना में सभी श्रेणियों में न्यूनतम 30% महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पंजीकरण: सबसे पहले कृषि विभाग, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट DBT पोर्टल या उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर जाएं।
लॉगिन: किसान पंजीकरण संख्या का उपयोग करके लॉगिन करें।
योजना चयन: ‘स्कीम’ सेक्शन में जाकर ‘राज्य योजना’ चुनें।
आवेदन: ‘बागवानी विकास योजना’ के अंतर्गत प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग के लिए आवेदन विकल्प चुनें।
दस्तावेज़: आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण जो आधार से लिंक हो, कृषि भूमि का प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
स्वीकृति: आवेदन के बाद, किसानों का चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ (First Come, First Served) के आधार पर किया जाएगा, और भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में स्थानांतरित (Transfer) कर दी जाएगी।
यह योजना न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि राज्य में फल और सब्जियों के सप्लाई चेन (Supply Chain) को भी मजबूत करेगी।
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