बिहार: आम की बागवानी करने वाले किसानों को सरकार देगी मुफ्त पौधा और 80,000 रुपये तक अनुदान

पटना, 08 दिसंबर (कृषि भूमि ब्यूरो): एकीकृत बागवानी मिशन के तहत जिले में फलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आम की बागवानी का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इस वर्ष 10 हेक्टेयर निजी भूमि पर आम का बगीचा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस योजना की खास बात यह है कि आम का बाग लगाने के इच्छुक किसानों को पौधे नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, और पौधों की देखरेख के लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

सरकार का आदेश और अनुदान का ढांचा

सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी किसान न्यूनतम 8 कट्ठा से अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि पर आम की बागवानी कर सकता है। एक हेक्टेयर में पौधरोपण पर लगभग 2 लाख रुपये खर्च का अनुमान है, जिसमें सरकार 40% यानी 80,000 रुपये का अनुदान देगी। यह अनुदान दो किस्तों में दिया जाएगा – पहली किस्त 60% (₹48,000) और दूसरी किस्त 40% (₹32,000)। दूसरी किस्त तभी जारी होगी जब लगाए गए कम से कम 80% पौधे सुरक्षित मिलें।

उद्यान विभाग करेगा किसानों का चयन

उद्यान विभाग की ओर से चयनित किसानों को पांच उन्नत किस्मों मालदह, बम्बइया, गुलाब खास, आम्रपाली और मल्लिका के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। एक हेक्टेयर में 400 पौधे लगाए जाने का प्रावधान है।

पहली किस्त से पौधों की सरकारी दर के अनुसार लागत काट ली जाएगी और शेष राशि किसान के खाते में भेजी जाएगी, ताकि वे सिंचाई, खाद, सुरक्षा जाल और पौधों की देखभाल पर खर्च कर सकें।

महिला किसानों के लिए इस योजना में विशेष प्राथमिकता रखते हुए कुल लक्ष्य का 30% हिस्सा आरक्षित किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और फलोत्पादन क्षेत्र में आगे लाने में मदद मिलेगी।

ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को उद्यान विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे: –

  • एलपीसी या जमीन की रसीद
  • पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक पासबुक की प्रति

चौथे कृषि रोडमैप के तहत जिले में फलोत्पादन को बढ़ावा देना प्राथमिकता है। आम का बगीचा लगाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ-साथ दीर्घकालीन आय का स्थायी स्रोत बना सकते हैं। इच्छुक किसान आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय में ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें।

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