”मिलेट्स स्टोर’ खोलने के लिए अब किसानों को 20 लाख का अनुदान देगी योगी सरकार, 11 दिसंबर से शुरू होगा आवेदन

साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसके तहत योगी सरकार श्रीयन और उससे जुड़े किसानों के उत्थान पर भी विशेष कार्य कर रही है। हाल ही में योगी सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्रीअन्न महोत्सव और कार्यशाला का भी आयोजन किया था। वहीं, उत्तर प्रदेश बाजरा पुनरोद्धार कार्यक्रम के तहत योगी सरकार बाजरा बीज उत्पादन के लिए बीज धन, बाजरा प्रसंस्करण, पैकिंग विपणन केंद्र, बाजरा मोबाइल आउटलेट और बाजरा भंडार की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान करने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। इसके लिए 11 दिसंबर दोपहर 12 बजे से 16 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन/बुकिंग की जा सकती है। स्वयं सहायता समूह/किसान उत्पादक संगठन/उद्यमी/किसान बाजरा की किसी भी एक मोबाइल दुकान/बाजरा स्टोर के लिए आवेदन करेंगे।

बाजरा बीज उत्पादन के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) सीडमनी के तहत आवेदन कर सकेंगे। इस पर प्रति एफपीओ 4 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत केवल वही एफपीओ लाभ ले सकेंगे जिन्होंने खरीफ-2023 में बाजरा बीज का उत्पादन किया हो और 100 क्विंटल बाजरा के विभिन्न फसलों के बीज निकालकर सही प्रक्रिया से स्टोर किए गए हों।

बाजरा प्रसंस्करण और पैकिंग विपणन केंद्र

वहीं, बाजरा प्रसंस्करण और पैकिंग विपणन केंद्र के लिए उद्यमी और किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) भी आवेदन कर सकते हैं. एफपीओ कम से कम तीन साल पुराने हैं और उनका कारोबार 100 लाख रुपये है, तभी उन्हें पात्र माना जाएगा। अनुदान के लिए पात्रता डीपीआर के अनुसार लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 47.50 लाख रुपये होनी चाहिए।

बाजरा मोबाइल आउटलेट और बाजरा स्टोर

स्व-सहायता समूह/किसान उत्पादक संगठन/उद्यमी/किसान बाजरा मोबाइल आउटलेट और बाजरा स्टोर के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीपीआर के अनुसार, बाजरा मोबाइल आउटलेट के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये और बाजरा स्टोर के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार उसकी आयु कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए तथा मोबाइल आउटलेट एवं बाजरा दुकान के लिए वाहन उपलब्ध होना चाहिए। आवेदक संस्था का बैंक खाते में 10 लाख रुपये की पूंजी होना भी अनिवार्य है।

क्या है आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन के लिए पात्रता सर्वेक्षण और आवेदन की पूरी प्रक्रिया विभागीय पोर्टल (www.agriculture.up.gov.in) पर उपलब्ध है). आवेदक को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उपलब्ध लिंक पर विवरण भरकर विवरण प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण का प्रिंट प्राप्त होने पर, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले रिकॉर्ड की एक चेकलिस्ट भी प्राप्त होगी। पंजीकरण का प्रिंट आवेदक द्वारा अन्य सभी वांछित अभिलेखों के साथ संबंधित जिला उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा किया जाएगा।

 

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